भारत ने वीज़ा ग्रेस पीरियड समाप्त किया, विदेशी पंजीकरण नियम किए सख्त

VoS NEWS DESK | नई दिल्ली | 18 जुलाई 2026

नए नियमों के अनुसार, जो भी विदेशी नागरिक 180 दिनों से अधिक भारत में रहना चाहते हैं, उन्हें 180 दिन पूरे होने से पहले ही अपना अनिवार्य पंजीकरण पूरा करना होगा। पहले पंजीकरण के लिए 14 दिनों की अतिरिक्त छूट उपलब्ध थी, लेकिन अब देर से किए गए आवेदन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े कानूनी प्रावधान लागू होंगे।

संशोधित नियमों में रोजगार वीज़ा की कुछ श्रेणियों का पुनर्गठन भी किया गया है। इसके अलावा, मिश्रित राष्ट्रीयता वाले परिवारों के लिए भी नए अनुपालन नियम लागू किए गए हैं। यदि भारत में जन्मा कोई बच्चा बाद में विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा।

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इमिग्रेशन और कॉर्पोरेट कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि 14 दिन की ग्रेस अवधि समाप्त होने से विदेशी कर्मचारियों का प्रबंधन करने वाली कंपनियों को समयसीमा का पहले से अधिक सख्ती से पालन करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम भारत की इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत डिजिटल निगरानी और अनुपालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

स्रोत: LawQuest | BDO International | VoS News Desk.

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